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दिल्ली सरकार ने बसों में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति मापदंडों पर दी छूट 

महिलाओं को अधिक अवसर देने के साथ सार्वजनिक परिवहन में ड्राइविंग कार्य में भागीदारी को अधिक करने के लिए बस चालक के रूप में आवेदन करने के लिए महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 159 सेमी से घटाकर 153 सेमी कर दी गई है.

नई दिल्ली:

दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने एक निर्णय में महिला चालकों के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के संचालन में बस चालक के रूप में आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है. महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने,  सार्वजनिक परिवहन और ड्राइविंग कार्यबल में उनकी भागीदारी को ज्यादा करने के उद्देश्य से बस चालक के रूप में आवेदन करने के लिए महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 159 सेमी से घटाकर 153 सेमी कर दी गई है. 

इसके अलावा, भारी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस जारी करने के बाद के अनुभव मानदंड को तीन वर्ष से घटाकर एक माह कर दिया गया है. सरकार महिला चालकों को एक माह के समय के दौरान अपनी बसों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाएगी. अनिवार्य रूप से एक माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में बस चालक के रूप में शामिल करने के लिए परीक्षण के दौर से गुजरना होगा.

दिल्ली सरकार ने बुराड़ी स्थित चालक प्रशिक्षण संस्थान में उन महिला चालकों को एक माह का मुफ्त प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव किया है, जो भारी मोटर वाहन लाइसेंस (एचएमवी) चाहती हैं. बजट 2022-23 में समर्पित सब्सिडी के माध्यम से महिलाओं को पूर्ण शुल्क माफी का प्रस्ताव किया गया है. सरकार के अनुसार, राज्य परिवहन सेवाओं के अंदर बस चालक के रूप में कार्यरत होने की इच्छा व्यक्त करने वाली युवा महिलाओं के लिए ऊंचाई मानदंड लंबे समय से रुकावट का कारण रहा है.

 दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली सरकार महिलाओं को रोजगार के अधिक ज्यादा अवसर प्रदान करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार द्वारा लिए फैसलों से अधिक महिलाओं को हमारे परिवहन कार्य बल में शामिल होने और दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक   सुरक्षित, सुलभ, स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन को गति देने में मदद मिलेगी.”