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केन्द्र का बड़ा फैसला- 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

New Delhi:  

15 Year Old Vehicle Registration:  केन्द्र की मोदी सरकार ने देश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने देश में चल रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है. केन्द्र सरकार का यह आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा. आदेश को अमल में लाने के क्रम में पहले चरण में सरकारी गाड़ियों को हटाया जाएगा.  आपको बता दें कि पोल्यूशन कंट्रोल और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट ( Motor Vehicle Act) में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब 15 साल पुरानी सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 साल पुराने जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल के आधार पर आगे बढ़वा लिए गए हैं, उनको भी स्वतः कैंसिल समझा जाएगा. नोटिफिकेशन में बताया गया कि ऐसे वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने किए हस्ताक्षर

केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन में बताया गया कि 15 साल पुराने सभी केन्द्र के वाहन, केन्द्र शासित प्रदेशों के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, राज्य परिवहन के वाहन और पीएसयू समेत सरकारी स्वायत्त संस्थानों के वाहनों को स्कैप में बदलना होगा. आपको बता दें कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल एक ड्राफ्ट जारी किया था. इस ड्राफ्ट में केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर उनको स्क्रैप में तब्दील करने की बात कही गई थी. उस समय सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आपत्तियां व सुझाव मांगे थे, जिसके बाद सरकार ने अब इसको अमल में लाने का फैसला लिया है. 

केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी का बयान

इससे पहले खुद केन्द्रीय परिवहन और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी ने कहा था कि 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदल दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि इस संबंध में राज्यों को सूचना भेजी जा चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है.