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 बड़ी राहत! LTCG पर अब 35 नहीं अधिकतम 15 फीसदी टैक्स लगेगा… क्या फायदे होंगे?

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि किसी तरह की प्रॉपर्टी या एसेट्स पर LTCG सरचार्ज का रेट अधिकतम 15 फीसदी हो सकता है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण (FInance Minister) ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को मार्च 2022 से बढ़ाकर तक मार्च 2023 कर दिया गया है तो वहीं दूसरी बड़ी घोषणा लांग टर्म कैपिटल गेन को लेकर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने इसमें टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि LTCG (Long Term Capital Gain Tax) पर अधिकतम सरचार्ज 15 फीसदी ही लगेगा. किसी तरह की प्रॉपर्टी या एसेट्स पर LTCG सरचार्ज का रेट अधिकतम 15 फीसदी हो सकता है.

इस घोषणा का इम्पैक्ट

  • LTCG पर सरचार्ज अधिकतम 15 फीसदी होगा
  • प्रापर्टी व अन्य एसेट पर कम देना होगा टैक्स.
  • अभी तक 15 से 35 फीसद तक लगता था LTCG टैक्स.
  • लोगों की जेब में आएगा ज्यादा पैसा.

मार्च 2023 तक बढ़ाई गई ECLGS की डेडलाइन

इस बजट में MSME सेक्‍टर को बड़ी राहत दी गई है. वित्तमंत्री ने मंगलवार को छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है. इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर (Guarantee Cover under ECLGS) को भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.

बता दें कि पिछले साल सितंबर में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को मार्च 2022 तक या स्कीम में 4.5 लाख करोड़ की रकम गारंटी जारी होने तक के लिए बढ़ा दिया गया था. तब सरकार ने कहा था कि जब तक दोनों में से कोई एक शर्त पूरी न हो जाए, यह स्कीम तब तक जारी रहेगी. अब वित्तमंत्री के नए ऐलान से MSME सेक्टर्स को फायदा होगा.